जयपुर 06 मार्च। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा शनिवार को कार्रवाई करते हुए जोन -12 में करीब छः बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। साथ ही जोन -05 में जेडीए स्वामित्व की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने बताया कि जोन-05 के क्षेत्राधिकार में श्याम नगर ज्योतिबा फूले सर्किल स्वेज फार्म के पास करीब 350 वर्ग गज जेडीए स्वामित्व की सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को पूर्व में हटवाया गया था। उक्त बेशकीमती भूमि पर पुनः अतिक्रमण कर लगाए गए चाय नाश्ते के थड़ी-ठेले, त्रिपाल, टेबल, कुर्सियां इत्यादि अतिक्रमणो को जोन के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-05, प्र्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड, जोन मेें पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जोन-12 के क्षेत्राधिकार में ग्राम गोविंदपुरा कलवार रोड पर करीब 6 बीघा मंदिर माफी की भूमि पर बालाजी सरोवर के नाम से अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सड़कों व अन्य अवैध निर्माणों को जोन-12 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीनों व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।
कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-12 को लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जा रही हैं; ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके।